गृह
मंत्रालय
अनेक प्रकार
के कार्यों का
निर्वहन करता
है जिसमें
आन्तरिक
सुरक्षा बनाए
रखना
सर्वप्रमुख
है। हालांकि
भारत के
संविधान की
सातवीं
अनुसूची की
सूची राज्य
सूची' की
प्रविष्टि सं.
1 एवं 2 के
अनुसार'लोक
व्यवस्था' और
'पुलिस'
राज्यों के
उत्तरदायित्व
हैं, तथापि
संविधान का
अनुच्छेद 355
में यह
विनिर्दिष्ट
है कि संघ का
यह कर्तव्य
होगा कि वह
बाह्य आक्रमण
और आंतरिक
अशान्ति से
प्रत्येक
राज्य की
संरक्षा करे
और प्रत्येक
राज्य की
सरकार का इस
संविधान के
उपबंधों के
अनुसार चलाया
जाना
सुनिश्चित
करे।

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